13/12/2025
🚨 प्रिंसेस पार्क,सेक्टर 86, फरीदाबाद – फीडर्स को सोसायटी ग्रुप्स में खुलेआम टार्गेट व धमकाया जा रहा है
आज एक रेज़िडेंट ने मामूली-सी dog स्क्रैच की फोटो डालकर व्हाट्सऐप ग्रुप में खुली धमकी दी:
👉 “अगर H टॉवर के पास इन बेजुबान को मारें तो बुरा मत मानना।”
ये निराशा नहीं है।
ये सीधी आपराधिक उकसाहट है — कम्युनिटी डॉग्स को नुकसान पहुँचाने / मारने की।
📌 कानूनी हकीकत: • डॉग्स को चोट/नुकसान = IPC 428/429 – जेल + जुर्माना
• हिंसा के लिए उकसाना = IPC 503/506 – क्रिमिनल इंटिमिडेशन
• फीडर्स को टार्गेट करना = हैरासमेंट + डिफेमेशन
• डॉग फीडिंग = सुप्रीम कोर्ट व ABC Rules 2023 द्वारा संरक्षित
फिर भी प्रिंसेस पार्क में वही लोग, जो स्टरलाइज़ेशन, वैक्सीनेशन और सेफ्टी संभालते हैं — यानी फीडर्स — उन्हीं को बार-बार blame किया जाता है, परेशान किया जाता है, और असुरक्षित बनाया जाता है।
👉सबके सामने ये स्पष्ट कर दिया जाए:
प्रिंसेस पार्क में फीडर्स असुरक्षित हैं क्योंकि कुछ लोग खुलेआम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।
⚠️ सार्वजनिक अल्टीमेटम
❗ हिंसा को बढ़ावा देने वाला कोई भी संदेश,
❗ कम्युनिटी डॉग्स को किसी भी प्रकार की धमकी,
❗ फीडर्स को टार्गेट या हैरास करने की कोई भी कोशिश
👉 सबूत के साथ तुरंत भेजी जाएगी:
और क्रिमिनल कार्रवाई बिना किसी चेतावनी के शुरू होगी।
कम्युनिटी डॉग्स कानून द्वारा सुरक्षित हैं।
फीडर्स कानून द्वारा सुरक्षित हैं।
अगर कोई इनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा—
👍कानून उसके दरवाज़े पर पहुँचेगा।
The Times of India